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अस्पताल की नहीं है जरूरत आसाराम पर AIIMS की रिपोर्ट
आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं: AIIMS रिपोर्ट में कई गंभीर बीमारियों का खुलासा, अस्पताल में भर्ती की जरूरत से इनकार

सुप्रीम कोर्ट में AIIMS ने मेडिकल रिपोर्ट दाखिल कर कहा— फिलहाल अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता नहीं, लेकिन 24 घंटे प्रशिक्षित केयरगिवर्स की निगरानी जरूरी। अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।

अस्पताल की नहीं है जरूरतआसाराम पर AIIMS की रिपोर्ट

By : Admin User | Updated at : 04 Aug 2026, 04:18 pm (IST)

दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान AIIMS ने मेडिकल रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कई गंभीर बीमारियों का जिक्र है, लेकिन अस्पताल में भर्ती की जरूरत से इनकार किया गया। जानिए पूरी खबर।

नई दिल्ली: दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे संत आसाराम की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने कोर्ट में अपनी मेडिकल रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि आसाराम को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए 24 घंटे प्रशिक्षित केयरगिवर्स की निगरानी जरूरी है।

AIIMS की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, आसाराम कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज (हृदय रोग), ऑस्टियोपोरोसिस, लंबे समय से सोडियम की कमी (क्रॉनिक हाइपोनेट्रेमिया), थैलेसीमिया, बार-बार पेट संबंधी समस्याएं और एनीमिया (खून की कमी) शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इन बीमारियों के बावजूद उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाए।

मामले की सुनवाई जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने की। आसाराम ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया था। साथ ही उन्होंने सजा पर रोक लगाने की भी मांग की है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट को AIIMS की मेडिकल रिपोर्ट से अवगत कराया गया। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अनुपलब्धता के कारण मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी गई। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।

मई 2026 में राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी। हालांकि, अदालत ने गैंगरेप से संबंधित आरोपों को हटाया था और उन्हें तत्काल सरेंडर करने का निर्देश दिया था।

यह मामला वर्ष 2013 का है, जब उत्तर प्रदेश की एक नाबालिग छात्रा ने जोधपुर स्थित आश्रम में अपने साथ यौन शोषण का आरोप लगाया था। मामले की सुनवाई के बाद जोधपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी सजा पर रोक और अन्य राहत से जुड़ी याचिका पर अंतिम फैसला आना बाकी है।