निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल ने अपने निलंबन आदेश और FIR को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 16 जुलाई को तय की है।
By : Admin User | Updated at : 11 Jul 2026, 12:21 pm (IST)
विश्व प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई जाने वाली 'थाली भेंट' की गणना में कथित वित्तीय गड़बड़ी का मामला अब न्यायालय तक पहुंच गया है। आरोपों के बाद निलंबित किए गए बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल ने अपने निलंबन आदेश और पुलिस में दर्ज FIR को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
जानकारी के अनुसार, 2 जुलाई 2026 को मंदिर समिति को सूचना मिली थी कि बदरीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की 'थाली भेंट' की गिनती के दौरान कथित आर्थिक अनियमितता हुई है। शिकायत मिलने के बाद मंदिर समिति ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक विभागीय जांच समिति का गठन किया।
प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि कर्मचारी प्रमोद नौटियाल ने कथित तौर पर सुबह के समय थाली भेंट की गणना स्थल से धनराशि उठाई थी। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम निर्णय जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
जांच के बाद मंदिर समिति ने प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही बदरीनाथ कोतवाली में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। मंदिर समिति के प्रभारी मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अब पूरा मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट के सामने है। आने वाली सुनवाई में बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति अपना जवाब दाखिल करेगी, जबकि अदालत निलंबित कर्मचारी की याचिका पर आगे की सुनवाई करेगी। इस मामले में हाईकोर्ट के अगले आदेश पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
Published at : 11 Jul 2026, 12:20 pm (IST)